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Saturday, December 4, 2010

Fwd: अगले साल से टैक्स रिटर्न भरने के लिये DIN नंबर जरूरी होगा



---------- Forwarded message ----------
From: hindimerisarkar <editor.msnews@gmail.com>
Date: 2010/12/4
Subject: अगले साल से टैक्स रिटर्न भरने के लिये DIN नंबर जरूरी होगा
To: hindi samachar <hindi-samachar@googlegroups.com>


अगले साल से टैक्स रिटर्न भरने के लिये DIN नंबर जरूरी होगा
http://www.hindi.merisarkar.com/news/3417

सादर
संपादक, हिंदी मेरीसरकार.कॉम

अगले साल से टैक्स रिटर्न भरने के लिये DIN नंबर जरूरी होगा
मेरी सरकार न्यूज़ सर्विस
नई दिल्ली, नवंबर 28, 2010
 
CBDT-Logo-Income-Tax-Return.jpg
अगले साल से DIN संख्या देना अनिवार्य
आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिये केंद्र सरकार ने अगले वर्ष से इन्कम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिये DIN (Document Identification Number) को भरना अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। आयकर दाताओं को यह नंबर आयकर विभाग से हासिल करना होगा और उसके बाद इन्कम टैक्स डिपॉर्टमेंट के साथ होने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में इस नंबर को भरना जरूरी होगा। 

सरकार ने PAN (Permanent Account Number) और TAN की तरह DIN को भी विकसित करने का निर्णय लिया है। अगले साल से सभी आयकर रिटर्न भरने के लिये इस नंबर को भरना जरूरी होगा। 

वित्तमंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नये दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आयकर दाताओं के लिये किसी भी नोटिस, आदेश या पत्र का जवाब देने के लिये DIN नंबर भरना जरूरी होगा। 

आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस DIN नंबर को आयकर संपर्क केंद्रों से लिया जा सकता है और त्रुटि मुक्त आयकर रिटर्न भरने, रिफण्ड मांगने और विभाग के साथ किसी पत्र व्यवहार के लिये यह नंबर जरूरी होगा।
 
 
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