Monday, 05 March 2012 15:19 |
नयी दिल्ली, पांच मार्च (एजेंसी) दिल्ली की एक अदालत ने इंटरनेट कंपनी याहू के खिलाफ अपनी वेबसाइट पर कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री जारी करने करने से संबंधित मामले को आज खारिज कर दिया। साथ ही उसने याहू के साथ अन्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के खिलाफ मुकदमा करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया। याहू पर पहले अदालत के समक्ष विलंब से उपस्थित होने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अदालत का आदेश इंटरनेट की सामग्री की निगरानी को लेकर उठे विवाद के बीच आया है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने दूरसंचार कंपनियों से अपनी सामग्री को फिल्टर करने को कहा था। |
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