राष्ट्रीय राजधानी से दूध के लिये गये नमूनों में से 70 फीसदी के मिलावटी होने की खबर पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली की सरकारों से उनका जवाब पूछा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए. के. सिकरी और राजीव सहाय इंडलॉ की पीठ ने दस जनवरी को एक राष्ट्रीय अखबार में छपी खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए दोनों सरकारों से जवाब मांगा है ।
पीठ ने दिल्ली सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई: को नोटिस जारी किया है और उनसे 25 जनवरी तक जवाब पूछा है ।
खबर में दावा किया गया है कि सरकारी एजेंसी द्वारा जांच किये गये लगभग 69 फीसदी नमूनों में डिटर्जेंट, वसा, यूरिया और पानी मिला हुआ था ।
खबर के मुताबिक एफएसएसएआई ने शहरी इलाके से जो नमूने लिये उनमें पैकेटबंद और खुले दूध दोनों शामिल थे ।
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